MP News: MP में नया फायर एक्ट अब हर आयोजन में कड़ी सुरक्षा

MP News: MP में नया फायर एक्ट अब हर आयोजन में कड़ी सुरक्षा

MP News: MP में नया फायर एक्ट अब हर आयोजन में कड़ी सुरक्षा

MP News: मध्य प्रदेश सरकार आगजनी और आपात स्थितियों से निपटने के लिए नया फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2025 ला रही है। 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। पंडालों में अग्निरोधी कपड़ा जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान रहेगा।

ऊंची इमारतों और आयोजनों पर कड़ी निगरानी

मध्य प्रदेश सरकार आगजनी और आपात स्थितियों से निपटने के लिए नया फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2025 ला रही है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। कानून के लागू होते ही 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी इमारतों के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। बिना वैध फायर एनओसी के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।

पंडालों में साधारण कपड़ों पर रोक

शादी, राजनीतिक रैली, धार्मिक कार्यक्रम या किसी भी बड़े आयोजन में अब केवल फायर रिटार्डेंट कपड़े से बने पंडाल ही लगाए जा सकेंगे। साधारण कपड़े वाले पंडाल पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। सरकार का कहना है कि बीते वर्षों में कई दर्दनाक आगजनी की घटनाओं को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है।

आयोजकों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी

नए एक्ट के तहत सेल्फ-रेगुलेटरी सिस्टम लागू होगा, जिसमें आयोजकों को खुद सभी फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल, दोनों का प्रावधान रहेगा। फायर विभाग को भी अधिक अधिकार मिलेंगे और नियमित निरीक्षण तथा कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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