MP News: कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया, नौ साल बाद बड़ी बैठक

MP News:कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया,सालों बाद बड़ी बैठक

MP News: कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया, नौ साल बाद बड़ी बैठक

MP News: मध्य प्रदेश में करीब पांच लाख कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने अब तेजी दिखाई है, इस मामले में शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है.

किस वर्ग को कितना आरक्षण

मुख्य सचिव ने आधिकरियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि,रिपोर्ट में साफ़ किया जाए कि, किस वर्ग को कितना आरक्षण मिला है और अभी कितना शेष है, मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि, यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है और कोर्ट ने कहा है कि, जब तक विभागवार ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक विभागीय पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती.

नए नियमों के अनुरूप हो रिपोर्ट

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि, 17 जून 2025 को जारी किए गए पदोन्नति नियमों और प्रावधानों को सभी विभागों को ध्यानपूर्वक पढने और उसके अनुरूप हीं रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए, मुख्य सचिव ने कहा कि, सभी विभाग अपनी संख्यात्मक स्थिति स्पष्ट करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि, एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का प्रतिनिधित्व किस वर्ग पर है.

नौ साल बाद पदोन्नति पर बैठक

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2020 समाप्त कर दी थी, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण देने का नियम था, इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, वहां इस नियम को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश मिले थे, इसके बाद सरकार ने नई पॉलिसी बनाई, जिस पर फिर से याचिका दायर की गई, पुनः याचिका दायर होने पर हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम पर रोक लगा दी थी और अब नौ साल बाद पदोन्नति को लेकर बैठक की जा रही है.

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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