MP News: विजयपुर सीट विवाद मे सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को दी राहत शर्तों के साथ बहाल हुई सदस्यता
MP News: श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता बरकरार रखी है। हालांकि कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक उन पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं।
आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी
श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम को लेकर विवाद सामने आया था। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने नामांकन में कुछ आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, विधायक बने रहेंगे
मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके साथ ही मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखने का आदेश दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद वे फिलहाल विधायक बने रहेंगे। हालांकि यह राहत अंतिम निर्णय आने तक ही प्रभावी रहेगी।
शर्तों के साथ बहाल हुई सदस्यता
सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए मल्होत्रा पर कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं। उन्हें विधानसभा में उपस्थित रहने की अनुमति होगी, लेकिन अंतिम निर्णय तक वे किसी भी प्रकार की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा वे विधायक निधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे और उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी सीमित कर दी गई हैं। साथ ही उन्हें गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित करने और सार्वजनिक मंचों पर भ्रामक बयान देने से भी रोका गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट में होगी विस्तृत सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों से जवाब तलब करेगा। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, नामांकन पत्र और आपराधिक मामलों के खुलासे की गहन जांच के बाद ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को तय की गई है। तब तक विजयपुर सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और मामला पूरी तरह न्यायालय के विचाराधीन रहेगा।
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Author: Vindhya Times
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