MP News: 10 रुपये के आरोप में बर्खास्त क्लर्क को 25 साल बाद राहत, विजिलेंस कार्रवाई को कोर्ट ने बताया

MP News: 10 रुपये के आरोप में बर्खास्त क्लर्क को 25 साल बाद राहत, विजिलेंस कार्रवाई को कोर्ट ने बताया

MP News: 10 रुपये के आरोप में बर्खास्त क्लर्क को 25 साल बाद राहत, विजिलेंस कार्रवाई को कोर्ट ने बताया

MP News: जबलपुर हाई कोर्ट ने 25 साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए रेलवे बुकिंग क्लर्क नारायण नायर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विजिलेंस विभाग की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए उनकी बहाली का रास्ता साफ कर दिया है।

jabalpur high court news, mp news, bhopal latest news, Reservation news- जबलपुर  हाईकोर्ट में प्रमोशन आरक्षण पर सुनवाई, सरकारी आंकड़ों पर सवाल, मांगा ब्‍योरा

10 रुपये के आरोप में हुई थी कार्रवाई

मामला साल 2001 का है, जब श्रीधाम स्टेशन पर तैनात क्लर्क पर यात्री से 10 रुपये अधिक लेने का आरोप लगा था। विजिलेंस टीम ने जांच कर पहले उन्हें सस्पेंड किया और फिर 2002 में सेवा से बर्खास्त कर दिया।

25 साल तक चली कानूनी लड़ाई

नारायण नायर ने इस कार्रवाई के खिलाफ पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और फिर हाई कोर्ट का रुख किया। CAT ने 2004 में ही राहत दी थी, लेकिन रेलवे ने इस फैसले को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने बताई जांच में खामियां

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने सुनवाई के दौरान विजिलेंस जांच में गंभीर खामियां पाईं और कहा कि क्लर्क को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है।

अब बहाली का रास्ता साफ

कोर्ट ने CAT के फैसले को सही ठहराते हुए रेलवे की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही नारायण नायर की बहाली और पिछले 25 वर्षों के लाभ मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।

यह भी पढ़ें : MP News: भोपाल में सीएम मोहन की कैबिनेट बैठक संपन्न, 6 नए मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रस्ताव मंजूर

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें