Rewa News: रीवा में बिना लाइसेंस खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक

Rewa News: रीवा में बिना लाइसेंस खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक

Rewa News: रीवा में बिना लाइसेंस खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक

Rewa News: रीवा जिले में अब खुले स्थानों पर बिना अनुमति और लाइसेंस के मांस व मछली की बिक्री नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने BNSS 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

रीवा जिले में अब बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और वैध लाइसेंस के मांस और मछली का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश लागू होने के बाद अब खुले में या अस्थायी दुकानों के माध्यम से मांस-मछली बेचना गैरकानूनी माना जाएगा।

शिकायतों के बाद प्रशासन ने लिया फैसला

प्रशासन को नगर निकायों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में सड़क किनारे और अस्थायी दुकानों पर खुले में पशुमांस और मछली बेची जा रही है। इस अवैध गतिविधि के कारण इलाके में गंदगी फैल रही थी और आवारा पशुओं की संख्या भी बढ़ रही थी। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।

 बीमार पशुओं का मांस बेचना प्रतिबंधित

जारी आदेश के अनुसार अब जिले में कोई भी व्यक्ति मानव उपभोग के लिए बीमार पशुओं का मांस न तो बेच सकेगा और न ही उसे खुले में प्रदर्शित कर सकेगा। इसके अलावा फेरी लगाकर मांस या मछली बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति नया निजी बाजार स्थापित कर मांस या मछली का व्यापार नहीं कर पाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर मांस या मछली का विक्रय या प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने व्यापारियों और आम नागरिकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आदेश का पालन करने की अपील की है।

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Author: Vindhya Times

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