Rewa News : बेनामी संपत्ति पर गिरी गाज़,कंपनी की ज़मीन जब्त
Rewa News : आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने मध्य प्रदेश के रीवा में 170 एकड़ ज़मीन जब्त की है। यह ज़मीन दो साधारण कर्मचारियों के नाम पर थी, लेकिन असली पैसे एक निजी कंपनी ने दिए थे। जांच में सामने आया कि यह एक बेनामी लेनदेन था। अब ज़मीन पर रोक लगाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जानिए पूरा मामला
आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई ने रीवा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 170 एकड़ ज़मीन जब्त कर ली है। यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 24(3) के तहत की गई है।
जानकारी के अनुसार , यह ज़मीन 700 एकड़ के एक बड़े भूखंड का हिस्सा है, जिसे साल 2011 में करीब 10.35 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। ज़मीन कर्दम मिश्रा और अजय कुमार नाम के दो व्यक्तियों के नाम पर दर्ज है, जो एक निजी कंपनी की सहायक फर्म में साधारण वेतन पर काम करते थे।
मामला उजागर कैसे हुआ
जांच में सामने आया कि मिश्रा और कुमार की आर्थिक स्थिति इतनी महंगी ज़मीन खरीदने लायक बिल्कुल नहीं थी। पूछताछ में कर्दम मिश्रा ने स्वीकार किया कि ज़मीन उनके नाम पर एक साजिश के तहत खरीदी गई थी। असली पैसे कंपनी के बैंक खाते से दिए गए थे, और बाद में ज़मीन को Prosperous Energy Pvt. Ltd. के नाम कर दिया गया।
क्लासिक बेनामी लेनदेन
विभाग का कहना है कि यह एक “क्लासिक बेनामी लेनदेन” है, जहां असली खरीदार ने किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदी। बाद में ज़मीन को गिरवी रखकर IDBI बैंक से 925 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया गया। कर्ज न चुकाने पर बैंक ने ज़मीन की नीलामी शुरू की, लेकिन 170 एकड़ की ज़मीन अब जब्त कर ली गई है।
आयकर विभाग ने संपत्ति का असली मालिक निजी कंपनी और उसकी सहायक फर्म को माना है। अब PBPT अधिनियम की धारा 2(9)(A) के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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Author: Vindhya Times
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