Rewa News: रीवा जिला अधिवक्ता संघ चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, महिला आरक्षण मुद्दा बना वजह
Rewa News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू न करने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर यह फैसला आया। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
महिला आरक्षण को लेकर उठे सवाल
याचिका दायर करने वाली महिला अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित चुनाव में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का पालन नहीं किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कदम न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि लैंगिक समानता के सिद्धांत को भी कमजोर करता है। इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना और तत्काल हस्तक्षेप किया। महिला प्रतिनिधित्व की अनदेखी को लेकर अधिवक्ता समुदाय में भी असंतोष देखा जा रहा है।

चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप
याचिका में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बताया गया है। आरोप है कि 7 मार्च 2026 की अधिसूचना के तहत प्रक्रिया जल्दबाजी में और नियमों के विरुद्ध शुरू की गई। मॉडल बायलॉज और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। चुनाव समिति का गठन भी निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं किया गया। इन सभी बिंदुओं को आधार बनाकर पूरी चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
मतदाता सूची और प्रक्रिया में खामियां
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि अब तक प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की गई है। अधिवक्ताओं को अपने नाम सत्यापित करने और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं मिला। सदस्यता शुल्क और वैध मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी नियमों के अनुरूप नहीं अपनाई गई। इन खामियों के कारण चुनाव की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।
हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने की। कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और रीवा के जिला सत्र न्यायाधीश को नोटिस जारी किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी सूर्यनाथ पांडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के निर्देश दिए गए थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 8 अप्रैल तय की है।
यह भी पढ़ें: MP News: मध्यप्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी, करीब 23 लाख छात्र शामिल
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |










