Rewa News: रीवा: एजेंसी संचालक पर पुराने ट्रैक्टर बिक्री का केस
Rewa News: रीवा में ट्रैक्टर एजेंसी संचालक आलोक सिंह पर तीन साल पुराने धोखाधड़ी मामले में न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. ढेकहा निवासी धर्मेंद्र पांडेय ने एजेंसी से ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन दस्तावेज न मिलने पर जांच में खुलासा हुआ कि वही ट्रैक्टर पहले ही किसी और के नाम बेचा जा चुका था. शिकायत पर कोर्ट ने कार्रवाई सुनिश्चित की.
जानिए पूरा मामला
रीवा में ट्रैक्टर एजेंसी संचालक आलोक सिंह पिता राघवेंद्र सिंह पर ग्राहकों से धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. कोर्ट ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 7 अक्टूबर से पहले की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए. यह मामला लगभग 3 साल पुराना है. ढेकहा निवासी धर्मेंद्र पांडेय ने रिंग रोड स्थित आलोक ट्रैक्टर एजेंसी से ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन खरीद के बाद से ही उन्हें वाहन की आरसी और अन्य दस्तावेज नहीं दिए गए. कई बार मांगने के बावजूद एजेंसी संचालक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता रहा.
परिवहन कार्यालय में खुली धोखाधड़ी की परत
लंबे समय तक दस्तावेज न मिलने पर धर्मेंद्र पांडेय ट्रैक्टर लेकर परिवहन कार्यालय पहुँचे. वहां इंजन और चेचिस नंबर ट्रेस कर जब कंप्यूटर पर जानकारी देखी गई, तो सामने आया कि वही ट्रैक्टर 8 माह पहले ही उमाशंकर पांडे के नाम पर बेचा जा चुका है. तब पीड़ित को पता चला कि एजेंसी संचालक ने पुराने ट्रैक्टर को नया बताकर पूरी कीमत वसूल की है. शिकायत सिटी कोतवाली और पुलिस कप्तान से करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर धर्मेंद्र ने न्यायालय का सहारा लिया, जिसके बाद अब आरोपी पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.
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कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश
करीब तीन साल चली सुनवाई और अधिवक्ता आनंदमूर्ति द्वारा रखे गए तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करे और 7 अक्टूबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे.
Author: Vindhya Times
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