Rewa News: रीवा कलेक्टर का आदेश खेतों में आग पर पाबंदी

Rewa News: रीवा कलेक्टर का आदेश खेतों में आग पर पाबंदी

Rewa News: रीवा कलेक्टर का आदेश खेतों में आग पर पाबंदी

Rewa News: रीवा जिले में 13 नवंबर से खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने पर किसानों पर ₹2500 से ₹15000 तक जुर्माना और प्रकरण दर्ज होगा। हर हार्वेस्टर में स्ट्रारीपर अनिवार्य रहेगा। निगरानी के लिए समितियाँ गठित की गई हैं ताकि पर्यावरण और मिट्टी की सेहत बचाई जा सके।

खेतों में नरवाई जलाने पर रोक

रीवा जिले में अब कोई भी किसान खेतों में नरवाई नहीं जला सकेगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता बचाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश 13 नवंबर से पूरे जिले में लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और प्रकरण दर्ज किया जाएगा। दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर ₹2500, दो से पांच एकड़ पर ₹5000 और पांच एकड़ से अधिक पर ₹15000 तक का जुर्माना लगेगा।

हार्वेस्टर में स्ट्रारीपर अनिवार्य

कलेक्टर ने बताया कि अब कोई भी हार्वेस्टर स्ट्रारीपर के बिना खेत में फसल नहीं काट सकेगा। जिन मशीनों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नहीं होगा, उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे।

समिति रखेगी सख्त नजर

आदेश के पालन के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति और सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में उप-समितियाँ बनाई गई हैं। पटवारी और कृषि अधिकारी नरवाई जलाने की घटनाओं की रिपोर्ट तहसीलदार को देंगे। कलेक्टर ने कहा कि यह कदम NGT और पर्यावरण विभाग के निर्देशों के अनुरूप है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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