Rewa News: रीवा कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई

Rewa News: रीवा कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई

Rewa News: रीवा कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई

Rewa News: रीवा की नई अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा और 6-6 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। दिसंबर 2024 में हुई घटना की सुनवाई मात्र 10 महीनों में पूरी हुई। यह फैसला न्यायपालिका की तत्परता और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश माना जा रहा है।

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नए न्यायालय का पहला बड़ा फैसला

रीवा से आई बड़ी खबर में नए न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों — धर्मराज बंसल और अभिषेक हरिजन — को 20-20 साल के कठोर कारावास और 6-6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर दोनों को 6-6 महीने की अतिरिक्त जेल होगी। यह फैसला केवल 10 महीनों के भीतर सुनाया गया, जो न्यायिक तत्परता का उदाहरण माना जा रहा है।

 सामूहिक दुष्कर्म का मामला

घटना रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां दिसंबर 2024 में मजदूरी के लिए निकली महिला को दो युवकों ने झांसे में लेकर सुनसान इलाके में सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने पति को दी और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 50 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में पेश कर दी।

तेज़ जांच और सुनवाई बनी न्याय का उदाहरण

सत्र न्यायाधीश अनुज सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में सरकारी वकील विकास द्विवेदी ने 14 गवाहों के आधार पर अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। अदालत ने कहा कि महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। यह फैसला न केवल एक महिला को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि यह संदेश देता है कि तेज़ और सख्त कार्रवाई से न्याय में देरी नहीं होती। रीवा अदालत का यह फैसला पूरे प्रदेश के लिए न्यायिक संवेदनशीलता की मिसाल बन गया है।

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Author: Vindhya Times

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