Rewa News: रीवा न्यायालय की सजा ने हिला दिया पूरा गांव
Rewa News: रीवा गुढ़ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में दो वर्ष पूर्व हुई कुल्हाड़ी हत्या कांड में न्यायालय ने पिता-पुत्र आरोपी रामजी कोल और छोरे उर्फ बुद्धसेन कोल को आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों ने रंजिशवश अमिताभ कोल की कुल्हाड़ी से हत्या की थी।
जानिए पूरा मामला
रीवा के गुढ़ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में करीब दो वर्ष पूर्व हुए कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला के न्यायालय में विचाराधीन इस प्रकरण में रामजी कोल (उम्र 22 वर्ष) पुत्र छोरे उर्फ बुद्धसेन कोल और छोरे उर्फ बुद्धसेन कोल (उम्र 48 वर्ष) पुत्र जयकरण कोल को आजीवन सश्रम कारावास के साथ दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
घटना का विवरण
अपर लोक अभियोजक नीलग्रीव पांडेय के अनुसार, घटना 3 मई 2023 की रात हुई थी। फरियादी सतीष कोल के पड़ोसी रोम्मा कोल के घर बारात थी और पास ही फरियादी का खेत था। रात करीब एक बजे अचानक शोर हुआ और देखा गया कि रामजी कोल अपने पिता छोरे कोल के साथ फरियादी अमिताभ कोल पर हमला कर रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों आरोपियों ने लात-घूंसे से मारपीट की। इस दौरान रामजी कोल ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से अमिताभ कोल के गर्दन पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
न्यायालय का फैसला
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह सजा स्थानीय लोगों के लिए न्याय की प्रतीक मानी जा रही है, और इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत संदेश गया है।
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Author: Vindhya Times
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