Rewa News : रीवा के दिल दहला देने वाले गैंगरेप मामले में ,कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद
Rewa News : रीवा के गुढ़ के भैरव बाबा मंदिर के पास हुए गैंगरेप केस में कोर्ट ने 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दौरान एक दोषी पर 2 लाख 31 हजार और बाकी सभी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सजा की अवधि एक साल बढ़ जाएगी। आरोपियों द्वारा अक्टूबर 2024 में मंदिर के दर्शन करने आए नवविवाहित दंपति में से महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया था। दरिंदों ने पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था।
जानिए पूरा मामला
मध्य प्रदेश के रीवा में पांच महीने पहले हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार,2 अप्रैल 2025 को गैंगरेप के सभी 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ एक दोषी को 2 लाख 31 हजार और बाकी सभी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सजा एक साल और बढ़ जाएगी। कोर्ट ने यह अहम फैसला 164 दिन में सुनाया है। आरोपियों द्वारा अक्टूबर 2024 में मंदिर के दर्शन करने आए नवविवाहित दंपति में से महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया था। दोषियों ने महिला के पति को पेड़ से बांधकर महिला के साथ गैंगरेप किया था।
एक दिन बाद हुई थी FIR
जानकारी के अनुसार पांच महीने पहले 21 अक्टूबर 2024 को आरोपियों ने पति को पेड़ से बांधकर मारपीट की थी और महिला के साथ गैंगरेप किया था और इसका वीडियो भी बनाया था। तत्कालीन रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया था कि घटना 21 अक्टूबर की दोपहर की थी। पीड़िता 22 अक्टूबर की दोपहर थाने पहुंची। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर लिया। हालांकि,पीड़ित ने बताया था कि वह वारदात के दिन ही थाने गई थी, लेकिन FIR नहीं की गई थी। काफी चक्कर लगाने के बाद दूसरे दिन केस दर्ज किया गया।
घटना के बाद रातभर जगा करता था पीड़ित परिवार
जानकारी के अनुसार घटना के बाद पीड़ित पति-पत्नी और उनके परिवार ने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। माता-पिता को डर था कि कहीं बहू-बेटा सुसाइड न कर लें, इसलिए वो लगातार उन पर नजर रखते हैं। रात-रातभर जागते हैं। पिता ने बताया कि गैंगरेप की वारदात के बाद बेटा-बहू को सुसाइड की योजना बनाते हुए सुना तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम पति-पत्नी रात-रात भर जागते हैं। नजर रखते हैं कि कहीं ये कोई गलत कदम न उठा लें। रात में तसल्ली कर लेते हैं कि दोनों सो गए हैं, इसके बाद ही हम सोते हैं।
यह भी पढ़े : MP News : पन्ना में पति बना घरेलू हिंसा का शिकार, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |










