Rewa News: रीवा में समय-सीमा उल्लंघन पर सख्ती, जनपद सीईओ पर 10 हजार का जुर्माना

Rewa News: रीवा में समय-सीमा उल्लंघन पर सख्ती, जनपद सीईओ पर 10 हजार का जुर्माना

Rewa News: रीवा में समय-सीमा उल्लंघन पर सख्ती, जनपद सीईओ पर 10 हजार का जुर्माना

Rewa News: लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गंगेव जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्राची चौबे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संतोषजनक जवाब न देने और बिना उचित कारण सेवाओं में देरी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

कारण बताओ नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब

जिले में लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कई प्रकरण तय समय-सीमा से बाहर लंबित हैं। इस पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गंगेव जनपद पंचायत की सीईओ प्राची चौबे को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। नोटिस में निर्देश दिए गए थे कि विलंबित आवेदनों के संबंध में समाधानात्मक जवाब प्रस्तुत किया जाए। हालांकि, निर्धारित अवधि के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

बिना पर्याप्त कारण के देरी पाई गई

जांच के दौरान पाया गया कि आवेदनों को लंबित रखने के पीछे कोई ठोस या युक्तिसंगत कारण नहीं था। आवश्यक सेवाओं में अनावश्यक विलंब को लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन माना गया। प्रशासन का मत है कि नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इसमें लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

तीन दिन में जमा करनी होगी जुर्माना राशि

कलेक्टर ने आदेश जारी कर 10 हजार रुपये की दंड राशि नियमानुसार जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि जमा करने के बाद चालान की प्रति तीन दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।

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Author: Vindhya Times

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