Rewa News: रीवा में जल संकट गहराया, कलेक्टर ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया
Rewa News: रीवा जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जो बारिश शुरू होने तक प्रभावी रहेंगे।
जिले में जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित
रीवा में लगातार गिरते जल स्तर और पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लिया है। पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह आदेश 18 मार्च 2026 से प्रभावी हो गया है। आदेश 15 जुलाई 2026 या बारिश शुरू होने तक लागू रहेगा। प्रशासन ने इस दौरान जल के उपयोग को नियंत्रित करने का फैसला लिया है।
कम बारिश और भू-जल दोहन बना कारण
इस वर्ष कम बारिश होने के कारण जिले के जल स्रोतों पर गहरा असर पड़ा है। लगातार भू-जल दोहन से नलकूपों का जल स्तर तेजी से नीचे गिर गया है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी महसूस होने लगी है। स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने पहले ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। यही कारण है कि यह कड़ा फैसला लिया गया है।
बिना अनुमति नलकूप खोदने पर रोक
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना अनुमति कहीं भी नया नलकूप नहीं खोदा जा सकेगा। निजी जमीन पर बोरिंग कराने के लिए भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जल का उपयोग केवल पेयजल और घरेलू जरूरतों तक सीमित रखा जाएगा। इस नियम का पालन सभी नागरिकों को करना होगा।
जरूरत पड़ने पर निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण
अगर किसी क्षेत्र में सार्वजनिक जल स्रोत पूरी तरह सूख जाते हैं, तो प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है। ऐसी स्थिति में निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण भी किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य आम लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कदम केवल आपात स्थिति में उठाया जाएगा।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। म.प्र. पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नगर निगम, पंचायत, पुलिस और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सभी विभाग मिलकर आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।
धारा 144 के तहत लागू आदेश
आम जनता को पेयजल संकट से राहत देने के लिए यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। प्रशासन चाहता है कि हर व्यक्ति तक पीने का पानी पहुंच सके। अब देखना होगा कि इन उपायों से जल संकट पर कितना नियंत्रण पाया जा सकेगा।
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Author: Vindhya Times
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