Satna News: सतना में दहेज उत्पीड़न केस में सख्त फैसला पति, सास और ससुर को 10-10 साल की सजा
Satna News: सतना की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और छेड़खानी के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए पति, सास और ससुर को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। यह मामला बहू की आत्महत्या से जुड़ा हुआ था, जिसमें तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया।
तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा
सतना की अदालत में सुनवाई के बाद न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पति हर्षवर्धन, सास डॉ. रेखा दुबे और ससुर पंकज दुबे को दोषी करार दिया। तीनों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पति और सास पर 4-4 हजार रुपए तथा ससुर पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित
फरियादी पक्ष के अधिवक्ता अरुण सेन के अनुसार विदुषी दुबे की शादी 30 अप्रैल 2015 को हर्षवर्धन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपियों द्वारा 25 हजार रुपए और जेवरात की मांग की जा रही थी। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किए जाने के कारण उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी।
ससुर पर छेड़खानी का भी आरोप
मामले में यह भी सामने आया कि ससुर पंकज दुबे ने प्रताड़ना के दौरान बहू के साथ छेड़खानी की थी। यह आरोप मामले को और गंभीर बनाता है। लगातार उत्पीड़न और अपमान से परेशान होकर विदुषी ने 3 मार्च 2017 की रात आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।
पुलिस जांच में आरोप साबित
घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान दहेज प्रताड़ना और छेड़खानी के आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए।
इन धाराओं में ठहराए गए दोषी
अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498ए (दहेज प्रताड़ना) के तहत दोषी माना। इसके अलावा ससुर पंकज दुबे को धारा 354 (छेड़खानी) के तहत भी दोषी ठहराया गया। इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण सेन और अभियोजन की ओर से एजीपी रावेन्द्र सिंह ने पैरवी की।
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Author: Vindhya Times
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