Shahdol News: शहडोल में ध्वनि नियम उल्लंघन पर उपकरण जब्त और जुर्माना

Shahdol News: शहडोल में ध्वनि नियम उल्लंघन पर उपकरण जब्त और जुर्माना

Shahdol News: शहडोल में ध्वनि नियम उल्लंघन पर उपकरण जब्त और जुर्माना

Shahdol News: शहडोल प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम पर पूरी रोक लगाई। उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई और उपकरण जब्त किए जाएंगे। नियम सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और जुलूसों में लागू होंगे, बुजुर्गों और मरीजों की सुरक्षा के लिए सतर्कता जरूरी है।

प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए

शहडोल में तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर प्रशासन ने सख्त रोक लगा दी है। सोहागपुर एसडीएम अमृता गर्ग ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के डीजे या साउंड सिस्टम बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। नियम का उल्लंघन करने वालों के उपकरण मौके पर ही जब्त किए जाएंगे और तुरंत कार्रवाई होगी।

बुजुर्गों और मरीजों की सुरक्षा

एसडीएम अमृता गर्ग ने बताया कि कई बार डीजे का बेस 120 डेसीबल से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे बुजुर्गों, मरीजों, छात्रों और नवजात बच्चों को परेशानी होती है। इसलिए कार्यक्रम स्थल पर आवाज 120 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए और ध्वनि परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए।

सभी कार्यक्रमों में नियम लागू

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह नियम त्योहारों, जुलूसों और शादियों जैसे किसी भी आयोजन में लागू होगा। थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित समय में शिकायत मिलने पर मौके पर जाकर उपकरण जब्त करें और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करें। डीजे संचालकों को अपने ग्राहकों को भी समय और ध्वनि सीमा की जानकारी देना अनिवार्य है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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