Satna News: मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने 60 दिन में निर्णय का आदेश दिया
Satna News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र विवाद मामले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति को 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 24 अप्रैल को सुनवाई के दौरान मामले का निपटारा समिति पर छोड़ दिया।
कांग्रेस नेता की याचिका से शुरू हुआ मामला
कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मंत्री ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया और चुनाव जीतकर मंत्री पद तक पहुंचीं।

मंत्री का पलटवार
विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रतिमा बागरी ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला “लाइमलाइट और पब्लिसिटी के लिए उठाया गया है” और वे सभी दस्तावेज जांच समिति को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।
कांग्रेस का गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार का दावा है कि ‘बागरी’ जाति SC सूची में शामिल नहीं है और मंत्री मूल रूप से राजपूत (ठाकुर) समुदाय से हैं। उन्होंने पुराने जनगणना रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों का हवाला दिया है।
पहले भी उठ चुका है मामला
जानकारी के अनुसार, यह मामला पहले भी उठाया गया था लेकिन तब याचिका वापस ले ली गई थी। बाद में नए दस्तावेजों के साथ इसे फिर से हाईकोर्ट में दाखिल किया गया।
अब निगाहें छानबीन समिति पर
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सभी की नजरें राज्य स्तरीय छानबीन समिति के फैसले पर टिकी हैं, जो 60 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय देगी। यह फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर अहम माना जा रहा है।
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Author: Vindhya Times
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