MP News: धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शुक्रवार की नमाज के लिए अलग स्थान देने के निर्देश

MP News: धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शुक्रवार की नमाज के लिए अलग स्थान देने के निर्देश

MP News: धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शुक्रवार की नमाज के लिए अलग स्थान देने के निर्देश

MP News: धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर के पास अलग स्थान उपलब्ध कराया जाए. अदालत ने कहा कि खसरा नंबर 596, जिसे ‘दरगाह की भूमि’ के रूप में चिह्नित किया गया है, वहां दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है.

Dhar Bhojshala Case

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई

यह आदेश मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर आया, जिसमें शुक्रवार की नमाज के लिए परिसर के निकट स्थान उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि मौजूदा अंतरिम व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को विवादित स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर जाकर नमाज अदा करनी पड़ती है.

अदालत ने साइट प्लान का किया अवलोकन

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े साइट प्लान का अवलोकन किया. अदालत ने पाया कि खसरा नंबर 596 तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र और अलग मार्ग उपलब्ध है. इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि यह स्थान नमाज के लिए उपयुक्त है, और प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

सुनवाई में उठा बयानबाजी का मुद्दा

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बयानबाजी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अपने लोगों को मीडिया में बयान देने से रोका है, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जिनमें नमाज नहीं होने देने की बात कही जा रही है.

प्रशासन करेगा कोर्ट के आदेश का पालन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश प्रशासन को शुक्रवार की नमाज के लिए निर्धारित स्थान पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी. यह आदेश अंतरिम व्यवस्था के तहत दिया गया है, और मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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