MP News: MP में 21 साल से बंद बस सेवा पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस
MP News: मध्य प्रदेश में पिछले 21 वर्षों से बंद पड़ी सड़क परिवहन सेवा को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को पुनः नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
जनहित याचिका में उठाए गए गंभीर मुद्दे
यह जनहित याचिका सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट बीएल जैन द्वारा 14 अगस्त 2024 को दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि परिवहन निगम बंद होने के बाद प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पहले भी दिया गया नोटिस
कोर्ट ने इससे पहले 17 सितंबर 2024 को भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए दोबारा नोटिस जारी किया।

निजी बसों पर बढ़ी निर्भरता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट अभिषेक तुगनावत ने बताया कि परिवहन निगम के बंद होने के बाद प्रदेश में निजी बसों पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की कमी के कारण लोग मालवाहक वाहनों में यात्रा करने को मजबूर हैं, निजी वाहनों और अव्यवस्थित परिवहन के चलते सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। कई मामलों में लोगों की जान भी जा चुकी है, जिससे यह मुद्दा और गंभीर हो गया है।
सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल
याचिका में यह भी कहा गया कि नागरिकों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन बेहद जरूरी है।
अन्य राज्यों का दिया गया उदाहरण
याचिका में केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का उदाहरण दिया गया, जहां परिवहन निगम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और लाभ में भी हैं, याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
अब सबकी नजर सरकार के जवाब पर
फिलहाल इस मामले में कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब सबकी नजर राज्य और केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या मध्य प्रदेश में फिर से सरकारी बस सेवा शुरू हो पाती है या नहीं।
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Author: Vindhya Times
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