MP News: सतना में नाबालिग की शादी का VIDEO वायरल, गुमशुदगी के डेढ़ महीने बाद मंदिर में फेरे लेते दिखी बच्ची
MP News: मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र में दर्ज एक नाबालिग की गुमशुदगी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। करीब डेढ़ महीने पहले लापता हुई किशोरी का मंदिर में विवाह करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जांच और बाल विवाह रोकने की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
घर से निकली, फिर नहीं लौटी
परिजनों के मुताबिक, 11 मई 2026 को उनकी 13 वर्ष 6 माह की बेटी घर से जरूरी सामान लेने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने बरौंधा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
वायरल वीडियो में शादी करती दिखी किशोरी
जांच के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक किशोरी मंदिर में एक युवक के साथ विवाह की रस्में निभाती दिखाई दे रही है। वीडियो में दोनों फेरे लेते नजर आते हैं, जबकि आसपास कई लोग मौजूद दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि विवाह के दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे।
बाल कल्याण समिति के सामने पेश होगी बच्ची
मामले की जानकारी मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग भी सक्रिय हो गया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नाबालिग बच्ची को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके बयान, उम्र और पूरे घटनाक्रम के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक निगरानी पर उठे सवाल
इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने की व्यवस्था और जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कम उम्र की बच्ची का कथित विवाह होने और उसका वीडियो सार्वजनिक होने के बाद स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था भी चर्चा में है, भारत में बाल विवाह कानूनन प्रतिबंधित है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 के तहत नाबालिग का विवाह कराना या उसमें सहयोग करना दंडनीय अपराध है। यदि मामला नाबालिग से जुड़ा हो तो परिस्थितियों के अनुसार POCSO Act सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराएं भी लागू हो सकती हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है।
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Author: Vindhya Times
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