MP News: MPESB ग्रुप-3 सब इंजीनियर भर्ती 2026: दोबारा शुरू होंगे आवेदन, संविदाकर्मियों को मिलेगा 50% आरक्षण
MP News: मध्यप्रदेश में सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, लैब टेक्नीशियन और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ‘समूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026’ के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट में लगी याचिका के बाद भर्ती नियमों में बड़े संशोधन किए गए हैं, जिसके चलते बोर्ड ने दोबारा फॉर्म भरने का अवसर दिया है.

दिसंबर-जनवरी में होगी परीक्षा
संशोधित शेड्यूल के अनुसार, अब पात्र अभ्यर्थी 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. भरे गए आवेदनों में संशोधन की सुविधा 13 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. MPESB द्वारा यह परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच आयोजित की जाना प्रस्तावित है. बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत संशोधित नियम पुस्तिका (Rulebook) जारी करेगा.
संविदाकर्मियों को मिला 50% आरक्षण का लाभ
इस पूरे विवाद की शुरुआत 29 अगस्त 2026 को जारी विज्ञापन से हुई थी, जिसमें जल संसाधन (WRD) और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग में संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था. जबलपुर के राजू यादव सहित 24 संविदाकर्मियों ने अधिवक्ता नवीन सैनी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले दोनों विभागों ने संशोधन आदेश जारी कर संविदा कर्मचारियों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान जोड़ दिया.
अब बढ़ेंगे उपयंत्री के पद
इससे पहले MPESB ने 18 अगस्त को समूह-3 का विज्ञापन जारी कर 1040 पदों के लिए 29 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक आवेदन मंगाए थे. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न विभागों और शासकीय उपक्रमों से उपयंत्री (Sub Engineer) के अतिरिक्त रिक्त पदों की मांग (Requisition) मंडल को प्राप्त हुई. नए पदों के जुड़ने और आरक्षण के नए नियमों के शामिल होने से अब कुल पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी.
नए और पुराने अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड का फैसला
भर्ती नियमों में संविदा आरक्षण लागू होने और नए पदों के शामिल होने के बाद अब सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए चयन के रास्ते फिर से खुल गए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया था या जो नए नियमों के तहत पात्र हुए हैं, वे निर्धारित तिथियों में फॉर्म जमा कर सकेंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और संशोधित नीतियों के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा.
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Author: Vindhya Times
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