MP News: विजय शाह मामले में कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकार ने केस चलाने की अनुमति नहीं दी

MP News: विजय शाह मामले में कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकार ने केस चलाने की अनुमति नहीं दी

MP News: विजय शाह मामले में कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकार ने केस चलाने की अनुमति नहीं दी

MP News: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि चर्चा के दौरान अधिकारियों को बैठक से बाहर रखा गया था.

Minister Vijay Shah

माफी को बनाया गया आधार

सूत्रों के अनुसार, सरकार के फैसले के पीछे शाह की ओर से कई बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात को आधार बनाया गया है. बताया गया कि मंत्री ने मामले को लेकर अलग-अलग मौकों पर माफी मांगी है. कैबिनेट के निर्णय के बाद प्रस्ताव अब राज्यपाल के पास भेजे जाने की बात सामने आई है, जहां इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.

सरकार ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी, लेकिन विजय शाह से जुड़े इस मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की. ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इसे बैठक के एजेंडे में शामिल होने से भी इनकार किया. ऐसे में इस फैसले की जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आई है.

मई 2025 से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद मई 2025 में महू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा है. मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई.

31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

एसआईटी ने जांच के बाद विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे और देरी पर नाराजगी भी जताई थी. अब इस मामले में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है. कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यपाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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