MP News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सियासत तेज, सर्वदलीय बैठक और कानूनी विकल्पों पर हो रहा विचार

MP News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सियासत तेज, सर्वदलीय बैठक और कानूनी विकल्पों पर हो रहा विचार

MP News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सियासत तेज, सर्वदलीय बैठक और कानूनी विकल्पों पर हो रहा विचार

MP News: मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग को खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, और सरकार इस मामले में चुप बैठने के बजाय कानूनी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है.

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कानूनी सलाह और सर्वदलीय बैठक की संभावना

सूत्रों के अनुसार, सरकार विभिन्न स्तरों पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है और जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें इस संवेदनशील मुद्दे के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, साथ ही उन राज्यों का नए सिरे से अध्ययन कराने पर भी विचार चल रहा है जहां पहले से ही ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत या उससे अधिक आरक्षण का लाभ मिल रहा है.

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हाईकोर्ट का हालिया निर्देश और होल्ड पदों पर स्थिति

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर तीन महीने के भीतर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, साथ ही पिछले कुछ वर्षों में 27 प्रतिशत के हिसाब से हो चुकी नियुक्तियों को बरकरार रखने और आगामी भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या को समायोजित करने के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मंथन जारी है.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय

वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के जरिए प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था, जो बाद में लंबी न्यायिक प्रक्रिया में उलझ गया, और अब जबकि हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुना दिया है, तब आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्षी दलों और ओबीसी संगठनों द्वारा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाए जाने की पूरी संभावना है.

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Author: Vindhya Times

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