MP News: सागर शराब कांड में बड़ा एक्शन, आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस रद्द, हथियार जमा करने के आदेश
MP News: सागर के बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है. अब जिला प्रशासन ने मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस को लेकर बड़ा कदम उठाया है. चंद्रभान राजपूत, उनके चाचा सोहन सिंह राजपूत और फरार आरोपी सिद्धार्थ कुशवाहा से जुड़े तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने संबंधित हथियारों को तत्काल संबंधित थानों में जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं.

तीनों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल ने आयुध अधिनियम 1959 के तहत यह कार्रवाई की है. प्रशासन के मुताबिक पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और हथियारों के संभावित गलत इस्तेमाल की आशंका को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस रद्द किए गए हैं. ततरवारा निवासी सोहन राजपूत का 12 बोर हथियार का लाइसेंस निरस्त कर उसे थाना बंडा में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं हेमलता राजपूत, जिनका संबंध चंद्रभान सिंह राजपूत से बताया गया है, का एन.पी. बोर रायफल का लाइसेंस भी रद्द किया गया है.
सिद्धार्थ कुशवाहा के दो हथियार भी होंगे जमा
बहेरिया थाना क्षेत्र के रूसल्ला गांव निवासी सिद्धार्थ कुशवाहा का शस्त्र लाइसेंस भी प्रशासन ने निरस्त कर दिया है. लाइसेंस के तहत 12 बोर दो नाल शस्त्र और .315 बोर रायफल दर्ज थी. प्रशासन के अनुसार कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने और तय प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं होने के चलते उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई. दोनों हथियारों को थाना बहेरिया में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.
दो शराब दुकानों के लाइसेंस भी रद्द
शस्त्र लाइसेंस पर कार्रवाई के साथ प्रशासन ने शराब कारोबार से जुड़े लाइसेंस भी निरस्त किए हैं. बंडा शराब कांड में संलिप्तता सामने आने के बाद वर्ष 2026-27 के लिए जारी दो मदिरा अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. प्रशासन के अनुसार घटना के बाद थाना विनायका और थाना बंडा में भारतीय न्याय संहिता तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.
इन शराब कारोबारियों पर भी हुई कार्रवाई
प्राथमिकी में लाइसेंसधारियों के नाम सामने आने के बाद मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 (ख) के तहत कार्रवाई की गई. मगरधा मदिरा समूह SGR/31 के लाइसेंसधारी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा का कंपोजिट लाइसेंस निरस्त किया गया है. इसी तरह बरेठी मदिरा दुकान SGR/10-B के लाइसेंसधारी यशवंत सिंह ठाकुर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि अवैध और संदिग्ध मादक पदार्थों के कारोबार तथा लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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