MP News: नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका पर बदली बेंच, 22 सितंबर को होगी सुनवाई

MP News: नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका पर बदली बेंच, 22 सितंबर को होगी सुनवाई

MP News: नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका पर बदली बेंच, 22 सितंबर को होगी सुनवाई

MP News: कटनी की पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया की FIR रद्द करने की याचिका पर अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली उपयुक्त बेंच सुनवाई करेगी. राज्य सरकार की मांग और केस डायरी देखने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच के सामने भेजने का निर्णय लिया है. अब 22 सितंबर को नेहा पच्चीसिया की याचिका पर नई बेंच में सुनवाई होगी.

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सरकार ने बेंच बदलने की मांग की

इससे पहले 21 सितंबर को जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच में मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले को दूसरी उपयुक्त बेंच में भेजने की मांग की. सरकार की ओर से दलील दी गई कि FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल हैं, इसलिए मामले की सुनवाई संबंधित बेंच में होनी चाहिए.

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नेहा के वकीलों ने किया विरोध

राज्य सरकार की इस मांग का नेहा पच्चीसिया की ओर से पेश वकीलों ने विरोध किया. उनका कहना था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं पिछली सुनवाई के बाद FIR में जोड़ी गई हैं, इसलिए याचिका की सुनवाई पहले से निर्धारित बेंच में ही होनी चाहिए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केस डायरी देखी और मामले को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली उपयुक्त बेंच के समक्ष भेजने का फैसला किया.

भ्रष्टाचार मामलों के लिए अलग बेंच

हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग बेंच निर्धारित है. जस्टिस संदीप एस. कलगांवकर की सिंगल बेंच ऐसे मामलों की सुनवाई करती है, जबकि जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच भी इन मामलों की सुनवाई करती है. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को चुनौती से जुड़े मामले की प्रकृति के आधार पर तय होगा कि नेहा की याचिका सिंगल बेंच में सुनी जाएगी या डिवीजन बेंच में.

FIR रद्द करने की मांग पर टिकी नजर

पूर्व CSP नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और अंतरिम राहत की मांग भी की है. उनकी ओर से FIR में अपनी भूमिका से इनकार किया गया है और वकीलों ने उनके खिलाफ सीधे सबूत नहीं होने की दलील दी है. वहीं, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. सरकार ने पिछली सुनवाई में विदेश जाने की आशंका के आधार पर लुक आउट सर्कुलर की कार्रवाई और सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया था. सरकार के मुताबिक, जिला कोर्ट से नेहा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और नेहा सहित अन्य आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया है. अब 22 सितंबर को नई बेंच में मामले की अगली सुनवाई होगी.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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