MP News: पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, प्रभावशाली लोगों से संपर्क की जांच होगी

MP News: पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, प्रभावशाली लोगों से संपर्क की जांच होगी

MP News: पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, प्रभावशाली लोगों से संपर्क की जांच होगी

MP News: भोपाल की चर्चित एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने उनकी सास और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले से जेल में बंद गिरिबाला सिंह को राहत नहीं मिल सकी. जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने 26 अक्टूबर को आदेश पारित किया था, जिस पर 4 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए.

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घटना के बाद प्रभावशाली लोगों से संपर्क का जिक्र

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केस डायरी में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है. आदेश के पैरा 23 के मुताबिक, घटना के बाद गिरिबाला सिंह ने कथित तौर पर ऊंचे पदों पर बैठे कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया था. अदालत ने इन संपर्कों से जुड़ी परिस्थितियों की विस्तृत जांच की आवश्यकता जताई है. हालांकि, आदेश में किसी व्यक्ति का नाम, पद या संपर्क के माध्यम की जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गिरिबाला ने किन लोगों से बातचीत की थी.

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आईफोन और CCTV DVR की फोरेंसिक जांच बाकी

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डिजिटल साक्ष्यों की लंबित जांच को भी महत्वपूर्ण माना. ट्विशा शर्मा के आईफोन से डेटा निकालने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है. अदालत के अनुसार, इस रिपोर्ट से घटना से जुड़े नए तथ्य सामने आ सकते हैं और संभावित गवाहों की पहचान में भी मदद मिल सकती है. इसके अलावा गिरिबाला सिंह के घर के CCTV सिस्टम के DVR से प्राप्त डेटा को जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली भेजा गया है.

CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका की भी होगी जांच

हाईकोर्ट ने CCTV रिकॉर्डिंग की निरंतरता और उसकी प्रमाणिकता की जांच को भी जरूरी बताया है. फोरेंसिक विशेषज्ञ यह पता लगाएंगे कि DVR में मौजूद रिकॉर्डिंग पूरी और वास्तविक है या नहीं. यदि जांच के दौरान डेटा में किसी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ सामने आती है, तो उस पहलू की भी पड़ताल की जाएगी. हालांकि, फिलहाल CCTV फुटेज के साथ छेड़छाड़ होने की पुष्टि नहीं हुई है.

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2 जून से जेल में बंद हैं गिरिबाला सिंह

पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह 2 जून 2026 से जेल में बंद हैं. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 483 के तहत नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में CBI ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है.

कई अहम पहलुओं पर जांच जारी

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी में दर्ज विभिन्न तथ्यों पर विचार किया. इनमें ट्विशा के परिजनों से हुई बातचीत, CCTV फुटेज, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घटना के बाद गिरिबाला सिंह के कथित आचरण से जुड़े पहलू शामिल थे. अदालत ने माना कि मामले में अभी जांच जारी है और आईफोन डेटा समेत कई महत्वपूर्ण डिजिटल एवं फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आना बाकी हैं. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है. मामले में अब लंबित जांच रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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