Rewa News: 26 साल पुराने मामले में न्यायधीश ने सुनाई सजा
Rewa News: जिले के जनपद पंचायत जवा में हुए बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में आज जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायधीश डॉ. मुकेश मलिक द्वारा अहम फैसला सुनाया गया. शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला बर्ष 1998 में उजागर हुआ था. जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस में इसकी शिकायत की गई. शिकायत के बाद मामले की जांच हुई जिसमे 19 आरोपियों के विरूद्ध लोकायुक्त में अपराध पंजीबद्ध किया गया था मामले पर 26 साल के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायधीश द्वारा फैसला सुनाया गया फैसले में 14 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई गयी है
इसके अलावा शिक्षा भर्ती घोटाले के आरोपी बने 4 अन्य लोगो की मौत हो चुकी है जबकि एक व्यक्ती को दोषमुक्त किया गया है. वर्ष 1998 में वर्ग 1, 2 और 3 के लिऐ राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 60 पद और स्कूल शिक्षा विभाग में सिक्षाकर्मी विभिन्न पदों में 110 पदों के लिए नियुक्तियां किए जानें का आदेश पारित किया गया था. नियमानुसार 170 पदों में भर्ती प्रक्रिया के लिए बकायदा चयन समिति का गठन किया गया था.
लेकिन चयन समिति के सदस्यों के द्वारा नियमो का उल्लंघन करते हुए भरती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं की गई. दोषी पाए गए आरोपियों को अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत 2 साल का कारावास और 3-3 हजार रूपए का जुर्माना किया गया है. इसके साथ ही धारा 367 के तहत 3 साल का कारावास और 5-5 हजार रुपय के जुर्माने से दंडित किया गया है जबकि धारा 471 के तहत दो साल के कारावास के साथ 5 हजार रुपय से दंडित किया गया है.
Author: Vindhya Times
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