CG News: शिक्षा संभाग में 15 हजार शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी तेज, वरिष्ठता सूची जारी, 25 अक्टूबर तक मांगी गई आपत्तियां

CG News: शिक्षा संभाग में 15 हजार शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी तेज, वरिष्ठता सूची जारी, 25 अक्टूबर तक मांगी गई आपत्तियां

CG News: शिक्षा संभाग में 15 हजार शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी तेज, वरिष्ठता सूची जारी, 25 अक्टूबर तक मांगी गई आपत्तियां

CG News: शिक्षा संभाग के करीब 15 हजार शिक्षकों के लिए पदोन्नति की उम्मीद बढ़ गई है. संयुक्त संचालक कार्यालय ने ई-संवर्ग के शिक्षकों की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी कर दी है. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने संभाग के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और प्राचार्यों को 25 अक्टूबर तक दावा-आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं. लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसमें सहायक शिक्षक एलबी, नियमित संवर्ग और शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के नाम शामिल हैं.

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26 अक्टूबर तक आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश

वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद अब उसमें दर्ज जानकारियों की जांच की जाएगी. संभागीय कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि 26 अक्टूबर तक प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम वरिष्ठता सूची भेजी जाए. इसके लिए संकुल प्रभारियों और प्राचार्यों को सूची अपने संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए कहा गया है, ताकि संबंधित शिक्षक अपनी वरिष्ठता और अन्य विवरणों की जांच कर सकें. निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी होने से पदोन्नति से जुड़ी आगे की कार्रवाई को गति मिलने की उम्मीद है.

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वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी रोकने के लिए दस्तावेजों की जांच

वरिष्ठता सूची में पहले भी मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम शामिल होने जैसी विसंगतियां सामने आती रही हैं, जिनसे पदोन्नति प्रक्रिया में विवाद की स्थिति बन सकती है. इसे देखते हुए इस बार आपत्ति दर्ज कराने वाले शिक्षकों के लिए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी किया गया है. दावा-आपत्ति के साथ सेवा पुस्तिका और नियुक्ति आदेश की प्रमाणित छायाप्रति लगानी होगी. संस्था प्रमुखों को अभिलेखों का मिलान कर सही जानकारी सुनिश्चित करनी होगी. इसके बाद त्रुटिरहित विवरण विशेष वाहक के माध्यम से जिला कार्यालय की स्थापना शाखा को भेजे जाएंगे.

सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की वरिष्ठता में मेरिट क्रम जरूरी

वरिष्ठता निर्धारण में सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों का मेरिट क्रम भी महत्वपूर्ण है. निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2022 के बीच नियुक्त शिक्षकों का व्यापम मेरिट क्रम वरिष्ठता सूची में दर्ज करना अनिवार्य होगा. वहीं, पारस्परिक या स्वैच्छिक स्थानांतरण कराने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता नए स्थान पर लागू नियमों के अनुसार कनिष्ठ स्तर पर निर्धारित की जाएगी. इन विवरणों की सही प्रविष्टि से वरिष्ठता संबंधी विवादों को कम करने और पात्र शिक्षकों के मामलों का नियमानुसार निराकरण करने में मदद मिलेगी.

गलती मिलने पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

वरिष्ठता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है. यदि सूची में मृत, सेवानिवृत्त या अन्य संभाग से आए शिक्षकों के नाम से संबंधित गड़बड़ी पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. संस्था प्रमुखों को स्थापना शाखा में स्वयं उपस्थित होकर सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. अब दावा-आपत्तियों के निराकरण और अंतिम सूची जारी होने के बाद ही पदोन्नति प्रक्रिया की अगली स्थिति स्पष्ट होगी.

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Author: Vindhya Times

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