Rewa Crime News : रीवा में दुष्कर्म के आरोपी को मिली इतने साल की सजा

Rewa Crime News : रीवा में दुष्कर्म के आरोपी को मिली इतने साल की सजा

Rewa Crime News : रीवा में दुष्कर्म के आरोपी को मिली इतने साल की सजा

Rewa Crime News : रीवा में शादी का झांसा देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। महिला ने घटना की शिकायत महिला थाने में दर्ज करवाई थी। विवेचना के बाद न्यायालय ने आरोपी दीपक कुमार शुक्ला निवासी ग्राम झांझ थाना रामपुर नैकिन को सोमवार को सजा सुनाई।

मामले की पैरवी लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने की उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से फेसबुक के जरिए दोस्ती की फिर उसे 9 फरवरी 2022 को रानी तालाब मंदिर में मिलने बुलाया। उसी समय उसकी मांग में सिंदूर डालकर डाल दिया जिसके बाद लगातार उसके दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो उसने इंकार कर दिया जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया है।

रीवा: विधवा के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म,इतने साल की हुई सजा

Rewa Crime News : प्रकरण की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने की जहां साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें