MP News: MP में हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 57 हजार कर्मचारियों को एरियर की बड़ी सौगात
MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश से प्रोबेशन पीरियड में कटे वेतन का एरियर मिलेगा। दिसंबर 2019 के बाद भर्ती हुए 57,320 कर्मचारियों को 1.74 से 4.07 लाख तक का लाभ, कुल राशि करीब 2000 करोड़ रुपये होगी।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन कटौती के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश से प्रदेश के 57,320 सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के पक्ष में आया है, जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2019 के बाद नियमित पदों पर हुई थी।

अब मिलेगा एरियर के रूप में भुगतान
नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि में पहले वर्ष 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत वेतन दिया गया था। इस व्यवस्था के चलते तीन वर्षों में प्रत्येक कर्मचारी का लगभग 1 लाख 74 हजार से लेकर 4 लाख 7 हजार रुपये तक वेतन कटा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह कटा हुआ वेतन एरियर के रूप में पूर्ण भुगतान किया जाए।
करीब 2000 करोड़ रुपये का पड़ेगा भार
इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर करीब 2000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि, कर्मचारियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर अब स्पष्टता आ गई है और कर्मचारियों को उनके अधिकार का पूरा वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार को जल्द ही एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
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Author: Vindhya Times
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