CG News: छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान, पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण
CG News: भारतीय सेना की ‘अग्निपथ योजना’ के तहत चार साल की अपनी देशसेवा सफलतापर्वूक पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक एवं बड़ा फैसला लिया है, राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी (क्लास-थ्री) के पदों के अंतर्गत आने वाले पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों की सीधी भर्ती के लिए नए और बेहद अनुकूल नियम बना दिए हैं, इन सभी विभागों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इस नई व्यवस्था से राज्य के उन युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा जिन्होंने थल सेना, नौसेना या वायुसेना में चार साल का अपना सेवाकाल पूरा कर लिया है.

लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 अक्टूबर को जारी आधिकारिक नियमों के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूर्व अग्निवीरों को कठिन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता एवं योग्यता परीक्षा से पूरी तरह छूट प्रदान की गई है, इनके चयन के लिए 10वीं की परीक्षा (या उसके समकक्ष सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र) में प्राप्त अंकों के आधार पर बैच-वार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान पाए जाते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को मेरिट में प्राथमिकता दी जाएगी, इसके अलावा वैकल्पिक रूप से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त मेरिट सूची को भी आधार बनाया जा सकेगा, नियमों के तहत पहले बैच के पात्र पूर्व अग्निवीरों का चयन होने के बाद ही अगले बैच के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा.

आवेदन के लिए विकसित होगा नया पोर्टल
पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार ने आयु सीमा में भी बड़ी राहत दी है, इसके तहत पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य आगामी बैचों के पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी, यह छूट विभागीय नियमों और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी, इन पदों पर आवेदन के लिए एक नया और अलग पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा, चयनित अभ्यर्थियों को 3 साल की परिवीक्षा (प्रोफेशन पीरियड) पर रखा जाएगा, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी एक पद पर चयन होने के बाद अभ्यर्थी दोबारा इस कोटे का लाभ नहीं ले सकेगा.
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Author: Vindhya Times
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