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Loksabha Election 2024 : सरकारी कर्मचारी अब अपने मूल विधानसभा के नही होंगे मतदाता, जानिए वजह !

Loksabha Election 2024 : सरकारी कर्मचारी अब अपने मूल विधानसभा के नही होंगे मतदाता, जानिए वजह !

Loksabha Election 2024 : सरकारी कर्मचारी अब अपने मूल विधानसभा के नही होंगे मतदाता, जानिए वजह !

Loksabha Election 2024 : शासकीय सेवा के कर्मचारियों के मतदान(voting) को लेकर नई गाइडलाइन(guideline) जारी की है और नए नियमों के तहत कर्मचारी अब अपने मूल विधानसभा के मतदाता नहीं रहेंगे।

उन्हें पद स्थापना क्षेत्र का मतदाता बनना होगा विभाग प्रमुखों द्वारा इस आशय का सर्कुलर(sircular) जारी किया जा रहा है, जिसमें उन्हें जिस विधानसभा के निवासी और मतदाता है, वहां से नाम कटवाकर पद स्थापना क्षेत्र में जुड़वाने को कहा गया है।

इसके पीछे आयोग का यह मकसद है कि कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग(voting) कर पाए लोकसभा चुनाव(Loksabha election) के ठीक पहले केंद्रीय चुनाव आयोग से नई गाइडलाइन(Guideline) के परिपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर को निर्देश मिल गए हैं ।

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित क्षेत्र के शासकीय कर्मचारी BLO के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जुडवाने और कटवाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। यही नहीं वो चुनाव आयोग पोर्टल पर जाकर स्वयं मतदाता सूची को अपडेट कर सकते हैं

कर्मचारियों को वोटिंग में होगी सहूलियत :- 

रीवा और मऊगंज जिले को मिलाकर कुल 22,000 से अधिक कर्मचारी वोटर हैं। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के क्रियान्वयन को लेकर चल रही कवायद के बीच यह बातें सामने आई है कि कर्मचारियों को यह सर्कुलर रास नहीं आ रहा है।

इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि किसी कर्मचारी के लिए मतदाता सूची और विधानसभा क्षेत्र बदलने को विवश नहीं किया जाना है, और ना ही यह आयोग की ओर से अनिवार्य किया गया है। आयोग ने केवल कर्मचारियों के आधिक से अधिक वोट पड़ सके इस आशय से यह अपेक्षा की है।

वही निर्वाचन शाखा के सूत्र बताते हैं कि शासकीय सेवा के व्यक्ति को केवल पद स्थापना स्थल के क्षेत्र के विधानसभा का मतदाता होना है।

इससे उसके मूल निवास का कोई वास्ता नहीं है। कर्मचारी से यह अपेक्षा आयोग को है कि वह अपना वोट जहां कार्यरत है, उसी मोहल्ले के वोटर के रूप में कर सके।

हालांकि यह नियम मतदाताओं पर भी लागू है, लेकिन यह अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि अभी तक कर्मचारी मूल निवास स्थान के ही ज्यादातर मतदाता रहे हैं और वैलिड पेपर के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं।

चुनाव आयोग के इस प्रावधान से कर्मचारियों को वोटिंग में सहूलियत होगी। वहीं चुनाव आयोग की व्यवस्था सभी आम जनों के लिए भी है। जिसमें वे केवल एक जगह के वोटर रहे जो कर्मचारी पर भी लागू होता है।

कर्मचारियों को उनके कार्य स्थल क्षेत्र की सूची लाने का मकसद केवल उनके वोटिंग के लिए सुविधा देना है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी वोट डाल सके।

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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