MP News: संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- कानून अपना काम करेगा
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन याचिका में मांगी गई राहतें न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे में नहीं आतीं।

कथित टिप्पणी को लेकर दायर हुई थी याचिका
जबलपुर के अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नवंबर 2025 में अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संतोष वर्मा ने एक समुदाय विशेष को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे सामाजिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।

एफआईआर पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, उस संबंध में पहले से मामला दर्ज है। ऐसे में इस मुद्दे पर अतिरिक्त आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करना प्रशासनिक अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय किसी व्यक्ति पर NSA लगाने का निर्देश सरकार को नहीं दे सकता।
विभागीय कार्रवाई पर भी नहीं मिला निर्देश
आईएएस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग पर अदालत ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार आवश्यक पक्ष होती है, इसलिए इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
नीति निर्माण न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं
ब्राह्मण समाज के हित में विशेष दिशा-निर्देश या नीति बनाने की मांग को भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के निर्णय लेना कार्यपालिका और विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी मामले में कानून या सेवा नियमों के उल्लंघन के पर्याप्त आधार हैं, तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निरस्त कर दिया।
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Author: Vindhya Times
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