MP News: MP में ई-अटेंडेंस पर सख्ती, 10.30 के बाद नहीं मानी जाएगी हाजिरी

MP News: MP में ई-अटेंडेंस पर सख्ती, 10.30 के बाद नहीं मानी जाएगी हाजिरी

MP News: MP में ई-अटेंडेंस पर सख्ती, 10.30 के बाद नहीं मानी जाएगी हाजिरी

MP News: मध्यप्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ई-अटेंडेंस सिस्टम को लेकर शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं. लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षक और अन्य लोकसेवक सुबह 10 बजे से पहले विद्यालय में पहुंचकर ई-अटेंडेंस दर्ज करें. तय समय के बाद हाजिरी को लेकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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देर से हाजिरी पर बताना होगा कारण

नए निर्देश के अनुसार अगर कोई शिक्षक सुबह 10 बजे तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर पाता है तो उसे सुबह 10.30 बजे तक देरी का कारण बताना होगा. इसके बाद दर्ज की जाने वाली ई-अटेंडेंस को मान्य नहीं किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ई-अटेंडेंस में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए और जरूरत पड़ने पर वेतन कटौती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.

लगातार बदल रहा ई-अटेंडेंस का समय

ई-अटेंडेंस को लेकर पिछले कुछ दिनों में समय सीमा में बदलाव देखने को मिला है. सोमवार को शिक्षकों और कर्मचारियों को सुबह 10.30 बजे तक हाजिरी दर्ज करने की जानकारी दी गई थी, जबकि कुछ जगहों पर 11 बजे तक भी अटेंडेंस दर्ज होती रही. मंगलवार को समय सीमा को और सख्त करते हुए सुबह 10 बजे से पहले उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया.

ग्रामीण शिक्षकों ने सुविधाओं की मांग की

ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों के बीच नाराजगी भी सामने आई है. शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पदस्थ शिक्षकों के लिए पहले आवास और सुरक्षित आवागमन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था करने की भी मांग की है.

सागर और मंदसौर के आदेश में अंतर

ई-अटेंडेंस को लेकर अलग-अलग जिलों से जारी निर्देशों में समय को लेकर अंतर भी सामने आया है. सागर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में सुबह 10 बजे के बाद की उपस्थिति को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जबकि मंदसौर में सुबह पौने 10 बजे का समय दर्ज किया गया है. इस तरह दोनों जिलों के आदेश में 15 मिनट का अंतर नजर आ रहा है. अब शिक्षकों की नजर विभाग की ओर से जारी अंतिम और स्पष्ट समय सीमा पर है.

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Author: Vindhya Times

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