रीवा: झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख, जागरूकता अभियान भी शुरू
रीवा: झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा इलाज के बाद बच्चे की मौत के मामले में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला?
सोहागी थाने के चौरा गांव में रहने वाले मकबूल अहमद का बेटा मोहम्मद साजिद अहमद बीमार था। परिजनों ने उसे एक झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए। डॉक्टर ने बच्चे को लगातार 7 घंटे तक ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाईं और इंजेक्शन लगाए। इसके बावजूद बच्चे की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएमएचओ डॉ. सजीव शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के इस तरह के क्लीनिक का संचालन करना कानूनन अपराध है।
जागरूकता अभियान:
स्वास्थ्य विभाग लोगों को झोलाछाप डॉक्टरों से सावधान रहने के लिए जागरूक भी कर रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि लोगों को बिना लाइसेंस वाले डॉक्टरों से इलाज न करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल प्रैक्टिस करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए तीन साल की जेल और 50 हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान है।
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Author: Vindhya Times
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