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Rewa Court : न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को सुनाई सजा

Rewa Court : न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को सुनाई सजा

Rewa Court : न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को सुनाई सजा

Rewa Court : रीवा न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को 1 वर्ष की सजा सुनाई है। चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी अदिति अग्रवाल ने आरोपी के विरुद्ध आदेश पारित किया है कि अभियुक्त परिवादी को प्रतिकर की राशि मय ब्याज सहित 26 लाख 32 हजार रुपए अदा करें, साथ ही एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

प्रतिकर की राशि न अदा किए जाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार कुशवाहा पिता केशव प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम सेंधवा तहसील थाना मझौली जिला सीधी ने

परिवादी अंकुश कुमार पटेल पिता अनिल कुमार पटेल निवासी ग्राम पोस्ट गोदरी थाना गढ़ तहसील मनगवा हाल पता निपनिया थाना सिटी कोतवाली रीवा से सन 2016 में 15 लाख रुपए कर्ज के रूप में लिए थे तथा कर्ज अदाएगी के लिए अभियुक्त ने परिवादी के नाम चेक जारी किया था।

Rewa Court : परिवादी ने अभियुक्त द्वारा जारी किए गए चेक को जब अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया तो वह बाउंस हो गया था जिस पर परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध रीवा जिला न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया था जहां न्यायालय ने उभयपक्ष के साक्ष परीक्षण व दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया है। परिवादी की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता शिव सिंह एवं अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चंदेल तथा उषा पटेल ने किया।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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