Rewa News: रीवा में गौशाला निर्माण के नाम पर लाखों का घोटाला, EOW ने तत्कालीन अधिकारियों और फर्म पर दर्ज की FIR
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डभौरा से भ्रष्टाचार से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां नगर परिषद की यूनिट-3 में गौशाला निर्माण के नाम पर सरकारी धन में भारी गड़बड़ी और धांधली का खुलासा हुआ है, 37.85 लाख रुपए की कुल लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य में पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार करने, कथित तौर पर फर्जी निविदाएं तैयार करने और एक चहेती फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू (EOW) की विस्तृत जांच में यह बात सामने आई है कि मौके पर गौशाला का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था, इसके बावजूद मनरेगा पोर्टल पर 27.38 लाख रुपए के फर्जी बिल प्रस्तुत कर दिए गए, जिनमें से 20.22 लाख रुपए का अवैध भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया, इस पूरे फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों और फर्म संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है.
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पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा
ईओडब्ल्यू द्वारा की गई आधिकारिक जांच के अनुसार, गौशाला निर्माण का यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-2, रीवा के माध्यम से संपादित कराया जाना था, जिसके तहत बछड़ा शेड, भूसा गोदाम, बीमार मवेशियों के लिए शेड, नलकूप खनन, 6000 लीटर की पानी टंकी और बाउंड्रीवॉल का निर्माण शामिल था, लेकिन अधिकारियों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर छतरपुर की फर्म मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक षड्यंत्र रचा, इसके तहत एक ही निर्माण कार्य के लिए दो अलग-अलग तारीखों में फर्जी संक्षिप्त निविदाएं तैयार की गईं, गौशाला के लिए मांगी गई 28 प्रकार की सामग्रियों के स्थान पर फर्म ने केवल 9 सामग्रियों के ही कोटेशन दिए, इसके बावजूद उसे एल-1 घोषित कर कार्यादेश जारी कर दिया गया, यहां तक कि टेंडर प्रपत्र का निर्धारित शुल्क और अमानत राशि तक जमा नहीं कराई गई थी.
पोर्टल पर प्रस्तुत कर दिए गए लाखों के बिल
जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा जब मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया, तो वहां केवल 80 बाई 25 फीट की एक अधूरी बाउंड्रीवॉल और एक अधूरा ढांचा ही खड़ा मिला, योजना में शामिल नलकूप, पानी टंकी और शेड जैसे अन्य कोई भी जरूरी निर्माण मौके पर नहीं पाए गए, इसके बावजूद मनरेगा पोर्टल पर 27 लाख 38 हजार रुपए से अधिक के बिल प्रस्तुत किए गए और अधिकारियों की मिलीभगत से 20 लाख 22 हजार रुपए का भुगतान भी निकाल लिया गया, इस तरह बिना कार्य पूरा किए सरकारी राशि का आहरण कर शासन को सीधे तौर पर लाखों रुपए का भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया.
इन पर दर्ज हुई एफआईआर
ईओडब्ल्यू ने इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, एस.आर. आर्य, हिमांशु तिवारी, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी संजीव कुमार सेठी, गजाधर सिंह राजपूत, तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 एवं प्रभारी निविदा शाखा लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला तथा मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा के प्रोपराइटर दीनदयाल कुशवाहा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है, इस कार्रवाई से संबंधित महकमे में हड़कंप मच गया है.
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Author: Vindhya Times
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