Rewa News: रीवा में हाई कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटा
Rewa News: रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के दुआरी गांव में तालाब की शासकीय जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन ने हटाया। हाई कोर्ट के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा।
हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई
दुआरी गांव में तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और चिन्हित किए गए निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में काफी हलचल का माहौल रहा। प्रशासन ने कार्रवाई को पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया।
मौके पर तैनात रहा भारी पुलिस बल
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को संपन्न कराया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताने की कोशिश भी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और व्यवधान उत्पन्न करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कार्रवाई बिना किसी बड़ी बाधा के पूरी की गई।

लंबे समय से मिल रही थीं कब्जे की शिकायतें
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तालाब की जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की और संबंधित विभागों के सहयोग से अभियान चलाया गया।
शासकीय जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं
एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के पालन में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन द्वारा पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद अवैध निर्माण हटाए नहीं गए, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि शासकीय जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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Author: Vindhya Times
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