National News: 1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य
National News: घरेलू LPG सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है. 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन जरूरी होगा. जिन ग्राहकों ने तय समय तक ई-केवाईसी या आधार सत्यापन पूरा नहीं कराया, उन्हें सब्सिडी वाले रियायती मूल्य पर सिलिंडर का लाभ नहीं मिलेगा.
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फर्जी कनेक्शन पर रोक और सही लाभार्थियों की पहचान
सरकार की ओर से यह प्रक्रिया सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और वास्तविक पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, आधार आधारित सत्यापन से उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. जिन ग्राहकों का बायोमेट्रिक सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी.
27.43 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 19 सितंबर 2026 तक देश में करीब 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा हो चुका है. यह संख्या कुल सक्रिय घरेलू LPG ग्राहकों का लगभग 89.9 प्रतिशत है. यानी बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहले ही इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, जबकि बाकी ग्राहकों को 1 अक्टूबर की समयसीमा से पहले सत्यापन कराने की जरूरत होगी.
नहीं मिलेगी सब्सिडी
अगर कोई उपभोक्ता निर्धारित समय तक आधार बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका LPG कनेक्शन बंद नहीं होगा और वह सिलिंडर ले सकेगा. हालांकि, उसे सिलिंडर सब्सिडी वाले मूल्य पर नहीं, बल्कि बाजार मूल्य पर खरीदना होगा. गैर-सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिजिटल पोर्टल, मोबाइल ऐप या IVRS के माध्यम से सहमति दर्ज कराने की व्यवस्था होगी.
घर बैठे भी पूरा कर सकते हैं e-KYC
उपभोक्ताओं के लिए आधार सत्यापन के कई विकल्प उपलब्ध हैं. LPG सिलिंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन कराया जा सकता है. इसके अलावा LPG एजेंसी पर जाकर भी e-KYC पूरा किया जा सकता है. घर बैठे ऑनलाइन सत्यापन के लिए इंडेन ग्राहक IndianOil ONE, भारतगैस ग्राहक HelloBPCL और HP गैस ग्राहक HP PAY ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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Author: Vindhya Times
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