MP News: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण विवाद: हाईकोर्ट में सुनवाई टली, नई बेंच करेगी मामले की सुनवाई
MP News: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई एक बार फिर आगे खिसक गई है। मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई वकीलों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी, जिसके चलते अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी।

अब 24 जून से होगी नई सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 24 जून तय की है। अब यह मामला नई बेंच के सामने सुना जाएगा, जिसमें जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा शामिल होंगे, पहले इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संदीप सचदेवा की बेंच कर रही थी, लेकिन उनके सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरण के बाद अब नई बेंच गठित की गई है। इससे मामले की सुनवाई प्रक्रिया में बदलाव आ गया है।
पिछली सुनवाई कब हुई थी
इससे पहले इस मामले पर आखिरी बार 15 मई को सुनवाई हुई थी। उस दौरान लगातार तीन दिनों तक दलीलें सुनी गई थीं। बाद में 16 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन वकीलों की अनुपस्थिति के कारण वह सुनवाई भी नहीं हो सकी, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का यह मामला पिछले करीब 7 वर्षों से लंबित है। वर्ष 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था, इस निर्णय के बाद कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से ऊपर चला गया, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं।
कानूनी दलीलों में क्या कहा गया
मामले में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और एम. नागराज जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। इन फैसलों के अनुसार सामान्य तौर पर 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, हालांकि विशेष परिस्थितियों में छूट संभव है।
सरकार के पक्ष पर सवाल
अदालत में यह भी चर्चा हुई कि राज्य सरकार की ओर से अब तक विशेष परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया जा सके, अब 24 जून को होने वाली सुनवाई इस लंबे समय से चल रहे विवाद में अहम मानी जा रही है। सभी की नजरें नई बेंच की कार्यवाही और आगे आने वाले निर्णय पर टिकी हुई हैं।
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Author: Vindhya Times
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