MP News: MP में भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया बदली, अब कई विभागों की NOC से मिलेगी राहत
MP News: मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब घर या अन्य भवन बनाना पहले से आसान होने जा रहा है. राज्य सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब कई विभागों से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेने की जरूरत नहीं होगी. इससे आम लोगों, बिल्डर्स और निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
कई विभागों की NOC की बाध्यता खत्म
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को नए निर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार हाउसिंग सोसायटी, नजूल, बिजली विभाग समेत कई मामलों में आवेदकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. भवन अनुज्ञा की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी और केवल डिजिटल दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे.

अब विभाग खुद करेंगे आपसी समन्वय
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी मामले में किसी विभाग की राय जरूरी होगी, तो भवन अनुमति देने वाला सक्षम अधिकारी खुद संबंधित विभाग को प्रकरण भेजेगा. संबंधित विभाग को 21 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति या अनापत्ति देनी होगी. तय समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर अनुमति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा.
इन मामलों में ही जरूरी होगी NOC
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और हेरिटेज क्षेत्रों से जुड़ी NOC अब केवल उन्हीं मामलों में जरूरी होगी, जहां GIS आधारित ऑनलाइन जांच में जमीन प्रतिबंधित या प्रभावित क्षेत्र में आती है. सामान्य मामलों में इनकी जरूरत नहीं होगी.
पर्यावरण और फायर नियमों में भी बदलाव
नई व्यवस्था में बड़े भवनों और परियोजनाओं के लिए ही पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य रखी गई है. वहीं पेड़ काटने की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में लेनी होगी, जहां वास्तव में वृक्षों को हटाने की जरूरत होगी. अग्निशमन यानी फायर NOC के नियम राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार लागू रहेंगे.
ऑनलाइन प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता
सरकार का कहना है कि भवन अनुमति प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये बदलाव किए गए हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को कम समय में अनुमति मिल सकेगी और निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया भी आसान होगी.
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Author: Vindhya Times
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