CG News: संजय अग्रवाल समेत 3 नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा, जानिए किन्हें मिली जिम्मेदारी

CG News: संजय अग्रवाल समेत 3 नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा, जानिए किन्हें मिली जिम्मेदारी

CG News: संजय अग्रवाल समेत 3 नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा, जानिए किन्हें मिली जिम्मेदारी

CG News: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के तीन नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया. शासन के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग निगम, मंडल और आयोग में जिम्मेदारी संभाल रहे तीन पदाधिकारियों को यह दर्जा दिया गया है. आदेश जारी होने के साथ ही यह फैसला प्रभावी माना गया है.

संजय अग्रवाल को योग आयोग की जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार, संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. योग आयोग राज्य में योग और स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है. वहीं, अजय शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. यह बोर्ड आदिवासी क्षेत्रों की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों और औषधीय पौधों से जुड़े कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है.

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शरद अवस्थी को भी मिला राज्यमंत्री का दर्जा

शरद अवस्थी को इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है. यह प्राधिकरण इंद्रावती बेसिन से जुड़े विकास कार्यों और संबंधित गतिविधियों में भूमिका निभाता है. सरकार के आदेश के मुताबिक, तीनों पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पदों के साथ राज्यमंत्री के दर्जे के अनुरूप प्रोटोकॉल की सुविधा मिलेगी.

दर्जे के साथ प्रशासनिक शक्तियां नहीं मिलेंगी

सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि तीनों नेताओं को राज्यमंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के उद्देश्य से दिया गया है. इसका मतलब है कि इस दर्जे के आधार पर उन्हें राज्यमंत्री के तौर पर कोई संवैधानिक या प्रशासनिक अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होंगे. आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग, निगम, मंडल या आयोग की होगी, जो नियमों के अनुसार व्यवस्था करेगा.

वरिष्ठता और प्रोटोकॉल क्रम पर भी सरकार की सफाई

शासन ने यह साफ किया है कि आदेश में तीनों नाम जिस क्रम में दर्ज हैं, उसे वरिष्ठता या आपसी प्रोटोकॉल क्रम नहीं माना जाएगा. यानी सूची का क्रम किसी पदाधिकारी की वरिष्ठता नहीं दर्शाता है. सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश 2 सितंबर से प्रभावी माना गया है. अब संजय अग्रवाल, अजय शुक्ला और शरद अवस्थी को उनके संबंधित पदों के साथ राज्यमंत्री के दर्जे के अनुरूप प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जाएगा.

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Author: Vindhya Times

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