MP News: जबलपुर हाई कोर्ट का EWS अभ्यर्थियों को राहत, सहायक ग्रेड-3 भर्ती में 45 साल तक आवेदन का मौका
MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहायक ग्रेड-3 भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS अभ्यर्थियों की आयु सीमा से जुड़े मामले में राहत दी है. कोर्ट ने 45 वर्ष तक की आयु वाले EWS अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने के निर्देश दिए. यह मामला 1,174 सहायक ग्रेड-3 पदों की भर्ती से जुड़ा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी.

आयु सीमा को लेकर था विवाद
भर्ती नियमों में EWS पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित होने को लेकर विवाद सामने आया था, जबकि कुछ आरक्षित वर्गों के लिए 45 वर्ष तक की सीमा का प्रावधान था. इसी अंतर को लेकर EWS अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का रुख किया. मंगलवार 15 सितंबर को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डबल बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले 15 सितंबर तक निर्धारित थी.
याचिकाकर्ताओं ने रखी ये दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि दूसरे राज्यों में हुई कुछ न्यायिक भर्तियों में EWS अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में छूट का लाभ दिया गया है. इसके साथ मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना, भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम, 2016 का हवाला देते हुए आयु सीमा में समान राहत की मांग की गई. याचिका में यह भी कहा गया कि EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बावजूद अधिकतम आयु सीमा में अलग प्रावधान नहीं किया गया है.
अनुच्छेद 14 का भी दिया गया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का भी उल्लेख किया. उनका कहना था कि समान परिस्थितियों में अभ्यर्थियों के साथ आयु सीमा को लेकर अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए. इसी आधार पर EWS अभ्यर्थियों को अन्य पात्र आरक्षित वर्गों के समान 45 वर्ष तक आवेदन का अवसर देने की मांग कोर्ट के सामने रखी गई. मामले में कोर्ट के निर्देश के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का रास्ता खुला है.
1174 पदों पर होनी है भर्ती
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इस भर्ती के तहत जिला एवं सत्र न्यायालयों में सहायक ग्रेड-3 के कुल 1,174 पद शामिल हैं. भर्ती का विज्ञापन 14 अगस्त 2026 को जारी हुआ था और आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हुई थी. उपलब्ध भर्ती विवरण के मुताबिक आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जानी है. EWS अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट के निर्देश से जुड़ी आवेदन व्यवस्था और अंतिम समय सीमा को उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती नोटिस के अनुसार देखना होगा.
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Author: Vindhya Times
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