Rewa News: रीवा चाकघाट में प्रभारी CMO शंखधर पांडेय निलंबित, महिला कर्मचारी की शिकायत पर कार्रवाई

Rewa News: रीवा चाकघाट में प्रभारी CMO शंखधर पांडेय निलंबित, महिला कर्मचारी की शिकायत पर कार्रवाई

Rewa News: रीवा चाकघाट में प्रभारी CMO शंखधर पांडेय निलंबित, महिला कर्मचारी की शिकायत पर कार्रवाई

Rewa News: रीवा जिले के चाकघाट नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ शंखधर पांडेय को महिला कर्मचारी से फोन पर कथित अमर्यादित और अशोभनीय बातचीत के मामले में निलंबित कर दिया गया है. रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने बुधवार को निलंबन आदेश जारी किया. इससे एक दिन पहले महिला कर्मचारी ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से शिकायत की थी. कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम स्तर से कराई गई जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई.

Rewa Chakghat Council CMO Harassment Case | Audio Viral Complaint

ऑडियो को लेकर भी जांच जारी

मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी की आवाज होने का दावा करते हुए महिला कर्मचारी से निजी तौर पर कमरे में समय बिताने जैसी बात सुनाई देने की जानकारी सामने आई है. हालांकि ऑडियो में आवाज वास्तव में किसकी है, इसकी अंतिम पुष्टि अभी जांच का विषय है. महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर कथित अनैतिक अपेक्षा रखने और इसे स्वीकार नहीं करने के बाद उसके खिलाफ नौकरी से हटाने की कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है.

कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच

महिला कर्मचारी ने अपनी शिकायत में कथित अभद्र व्यवहार, नौकरी से हटाने की धमकी, वेतन नहीं मिलने और ईपीएफ की राशि जमा नहीं किए जाने जैसे आरोप भी लगाए हैं. शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने एसडीएम से पूरे मामले की जांच कराई. जांच रिपोर्ट में फोन पर महिला कर्मचारी से अमर्यादित और अशोभनीय बातचीत के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. इसके बाद प्रभारी सीएमओ के निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर कार्यालय भेजा गया.

कमिश्नर ने जारी किया निलंबन आदेश

कलेक्टर की जांच रिपोर्ट और प्रतिवेदन के आधार पर कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने शंखधर पांडेय के निलंबन के आदेश जारी किए. आदेश में सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और महिला कर्मचारी से फोन पर कथित अशोभनीय बातचीत से जुड़े मामले का उल्लेख किया गया है. जांच में लगाए गए इस आरोप को प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. हालांकि मामले से जुड़े अन्य आरोपों पर जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.

निलंबन अवधि में रीवा रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान शंखधर पांडेय का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के तहत की गई है. फिलहाल जांच में फोन पर अमर्यादित बातचीत का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया है, जबकि ऑडियो की आवाज की अंतिम पुष्टि और महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों पर आगे की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.

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Author: Vindhya Times

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