MP News: दतिया विधायक घनश्याम सिंह की सदस्यता पर याचिका, नामांकन में जानकारी नहीं देने का आरोप
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है. बीजेपी नेता और अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने 17 सितंबर 2026 को यह याचिका दायर की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान नामांकन के साथ दाखिल किए गए शपथपत्र में वर्ष 1991 के एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी गई. याचिका में विधानसभा सदस्यता रद्द करने और दतिया में दोबारा उपचुनाव कराने की मांग की गई है.

1991 से जुड़ा बताया जा रहा मामला
याचिका के मुताबिक, जिस मामले की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया है, वह वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए चक्का जाम से जुड़ा है. इस मामले में करीब 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की बात कही गई है, जिसमें घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल बताया गया है. वहीं, उपलब्ध चुनावी हलफनामे के रिकॉर्ड में घनश्याम सिंह ने अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी घोषित की थी. पुराने मामले का उल्लेख नहीं किए जाने को लेकर ही याचिका में सवाल उठाया गया है.
आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराया
दतिया विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव कराया गया था. इस चुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा. 30 जुलाई 2026 को मतदान हुआ और 3 अगस्त को परिणाम घोषित किया गया. घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर दतिया सीट पर जीत दर्ज की.
घनश्याम सिंह का लंबा राजनीतिक सफर
घनश्याम सिंह दतिया राजपरिवार से ताल्लुक रखते हैं और पहले भी विधायक रह चुके हैं. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, वे 1993 और 2003 में दतिया विधानसभा सीट से विधायक रहे, जबकि 2018 में सेवढ़ा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया. 2026 के दतिया उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने फिर विधानसभा में वापसी की. उनके पिता कृष्ण सिंह जू देव भिंड-दतिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं.
याचिका पर कोर्ट के फैसले का इंतजार
हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद फिलहाल घनश्याम सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है. याचिका में लगाए गए आरोपों पर न्यायालय की सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. इसलिए इस मामले में दतिया में दोबारा उपचुनाव होगा या नहीं, यह अभी न्यायालय के निर्णय पर निर्भर है.
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Author: Vindhya Times
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