CG News: बिना RERA पंजीयन प्लॉट बेचना पड़ा महंगा, जमीन कारोबारी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना

CG News: बिना RERA पंजीयन प्लॉट बेचना पड़ा महंगा, जमीन कारोबारी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना

CG News: बिना RERA पंजीयन प्लॉट बेचना पड़ा महंगा, जमीन कारोबारी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार प्रोजेक्ट में बिना RERA पंजीयन भूखंडों की बिक्री का मामला सामने आया है. इस मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि परियोजना के तहत जमीन को अलग-अलग भूखंडों में बांटकर आवश्यक पंजीयन कराए बिना बेचा गया.

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रेरा अधिनियम के उल्लंघन पर CG-RERA की कार्रवाई

प्राधिकरण ने इस मामले को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना है. इसी के तहत अधिनियम की धारा 59 के प्रावधानों के अनुसार प्रमोटर पर 25 लाख रुपए की शास्ति लगाई गई. जुर्माने की राशि परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर तय की गई है. इस कार्रवाई के जरिए प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि रेरा के नियमों का पालन किए बिना निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं में भूखंडों की बिक्री करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है.

बिना पंजीयन प्रोजेक्ट का प्रचार 

रेरा के नियमों के मुताबिक, निर्धारित श्रेणी में आने वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं का संबंधित प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य है. पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, मार्केटिंग या भूखंडों की बिक्री नहीं की जा सकती. इन प्रावधानों का उद्देश्य खरीदारों को परियोजना की कानूनी स्थिति, प्रमोटर की जानकारी और विकास से संबंधित जरूरी विवरण उपलब्ध कराना है, ताकि लोग निवेश करने से पहले सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें.

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प्लॉट खरीदने से पहले जरूर जांचें RERA पंजीयन

CG-RERA ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आवासीय परियोजना या भूखंड में पैसा लगाने से पहले उसका रेरा पंजीयन जरूर जांचें. खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए. इससे भविष्य में कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है. परियोजनाओं के पंजीयन से जुड़ी जानकारी CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

रियल एस्टेट कारोबार में नियमों के पालन पर जोर

सालासार विहार प्रोजेक्ट के मामले में लगाया गया जुर्माना रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीयन और नियमों के पालन की अहमियत को सामने लाता है. प्राधिकरण निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रमोटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में जमीन या प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे निवेश से पहले परियोजना की वैधानिक स्थिति की जांच करें और सभी जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद ही आगे बढ़ें.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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