MP News: उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए नए नियम, कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीयन, सुरक्षा और फीस पारदर्शिता हुई अनिवार्य

MP News: उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए नए नियम, कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीयन, सुरक्षा और फीस पारदर्शिता हुई अनिवार्य

MP News: उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए नए नियम, कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीयन, सुरक्षा और फीस पारदर्शिता हुई अनिवार्य

MP News: मध्य प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के संचालन को पूरी तरह व्यवस्थित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने नए नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है. उच्च शिक्षा विभाग ने ‘मध्य प्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026’ का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके तहत कोचिंग सेंटरों के पंजीयन, जरूरी बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, सुरक्षा मानकों और छात्रों की शिकायतों के त्वरित निराकरण से जुड़े कड़े प्रावधान तय किए गए हैं.

सरकारी स्कूलों की सहायक शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य करने की तैयारी,  NCTE नियम होंगे लागू, Career Hindi News - Hindustan

90 दिनों के भीतर कराना होगा पंजीयन

नए नियमों के मुताबिक, राज्य के सभी कोचिंग संचालकों को 90 दिन के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा. जारी किए गए रजिस्ट्रेशन की वैधता 3 साल के लिए होगी, जिसके बाद इसे समय पर रिन्यू कराना होगा और यह पंजीयन पूरी तरह से नॉन-ट्रांसफरेबल (हस्तांतरणीय नहीं) रहेगा. यदि किसी कोचिंग संस्थान की एक से अधिक शाखाएं हैं, तो हर शाखा को एक अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक संस्थान को अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाकर फीस, शिक्षकों की जानकारी और सुविधाओं को सार्वजनिक करना होगा.

संवेदनशील स्थानों पर कैमरे प्रतिबंधित

विद्यार्थियों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कोचिंग परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन विद्यार्थियों की निजता का पूरा ध्यान रखते हुए शौचालयों, चेंजिंग रूम और परामर्श कक्ष (कंसल्टेशन रूम) जैसे संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफी या रिकॉर्डिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इसके साथ ही संस्थानों को पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, फर्स्ट Aid और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में 'नो एंट्री', सरकार की नई गाइडलाइन में  ये सख्त नियम होंगे लागू - proposed guidelines by central government for  regulation of coaching centers ...

योग्यता और भेदभाव-मुक्त प्रवेश के कड़े प्रावधान

कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले ट्यूटरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (ग्रेजुएशन) तय की गई है. साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि प्रवेश और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान धर्म, जाति, लिंग या मूलवंश के आधार पर किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. पढ़ाई के भारी दबाव से जूझ रहे बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, नियमित काउंसलिंग सत्र और करियर मार्गदर्शन की व्यवस्था करना भी संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया है.

पंजीयन रद्द होने पर अपील का अधिकार 

नियमों के तहत यदि किसी कोचिंग सेंटर का पंजीयन रद्द या निलंबित किया जाता है, तो संचालक के पास आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर संभागायुक्त के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निपटारा 45 दिनों के भीतर किया जाएगा. सरकार की इस पहल से कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय होगी और विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को पारदर्शी, सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें : MP News: रीवा न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में भोपाल में धरना, दिलीप तिवारी बोले- जमीन और पानी को जहरीला नहीं होने देंगे

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें