CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन लीव अनिवार्य
CG News: छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था 16 जून 2026 से लागू होगी और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्कूलों में VSK App, कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी
जारी निर्देशों के अनुसार शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी अब विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) के मोबाइल एप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। वहीं कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) से हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा।

हाजिरी नहीं तो वेतन भी नहीं
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि 16 जून के बाद यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं मिलती है, तो उसकी उपस्थिति शून्य मानी जाएगी। ऐसे मामलों में जून माह का वेतन रोका जा सकता है। इसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) भी जवाबदेह होंगे, शिक्षा विभाग ने छुट्टी लेने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब सभी प्रकार के अवकाश आवेदन केवल HRMIS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्तर पर ऑफलाइन या कागजी आवेदन लेने और मंजूर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई
संचालनालय ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन छुट्टी आवेदन स्वीकार करता है या नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विभाग में पारदर्शी और जवाबदेह कार्य संस्कृति विकसित करना है, राज्य के सभी संयुक्त संचालकों (JD), जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और DDOs को निर्देश दिए गए हैं कि नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। माना जा रहा है कि इस कदम से लेटलतीफी, अनियमित उपस्थिति और बिना सूचना अनुपस्थित रहने जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
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Author: Vindhya Times
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