CG News: शहरी गरीबों के लिए बड़ी राहत, PM आवास योजना में पात्रता की कट-ऑफ डेट बढ़ी
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 1.0 में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने आवासीय पात्रता के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख को 31 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया है. इस फैसले का फायदा ऐसे हजारों परिवारों को मिल सकेगा, जो पिछले कई वर्षों से किराए के मकानों, अस्थायी बस्तियों या दूसरे अस्थायी ठिकानों पर रह रहे हैं.
गरीब परिवारों की जरूरत को ध्यान में रखकर फैसला
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय शहरों में बढ़ती आवासीय जरूरतों को देखते हुए अहम माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों को योजना से जोड़ना है, जो पहले कट-ऑफ तारीख के कारण पक्के मकान की सुविधा से बाहर रह गए थे. इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है.

15 दिन में पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश
सरकार ने नगरीय निकायों को इस फैसले के बाद तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को कहा है कि संशोधित पात्रता के आधार पर आवास से वंचित लोगों की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जाए. वहीं, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल को योजना की प्रगति पर लगातार निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है.

हजारों परिवारों को मिलेगा पक्के मकान का फायदा
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के किफायती आवास, AHP घटक के तहत अब तक 36,969 मकान स्वीकृत किए गए हैं. इनमें 29,267 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 30,438 आवास हितग्राहियों को आवंटित किए जा चुके हैं. इनमें से 21,923 परिवार अपने नए घरों में रहने भी लगे हैं. योजना के तहत स्लम क्षेत्रों के आवासहीन परिवारों को केंद्र से 1.50 लाख और राज्य सरकार से 2.50 लाख रुपये तक का सहयोग दिया जाता है, जबकि हितग्राही को 75 हजार रुपये का अंशदान आसान किश्तों में करना होता है.
नए पात्र परिवारों से आवेदन की अपील
किराए के मकानों में रहने वाले कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए भी योजना में राहत का प्रावधान है. ऐसे परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये का अनुदान और राज्य शासन की ओर से मुफ्त भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. सरकार ने पात्र नागरिकों से अपने संबंधित नगरीय निकाय में संपर्क कर नए पात्रता दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की अपील की है. प्रशासन ने साफ किया है कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
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Author: Vindhya Times
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