CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी का नियम बदला, अब HRMIS पोर्टल से करना होगा आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी का नियम बदला, अब HRMIS पोर्टल से करना होगा आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी का नियम बदला, अब HRMIS पोर्टल से करना होगा आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्पष्ट किया है कि अब छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे. अवकाश के लिए आवेदन करने से लेकर उसकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया HRMIS पोर्टल के माध्यम से पूरी करनी होगी. इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश जारी कर व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल पर करना होगा आवेदन

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अवकाश लेने के लिए निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग करना अनिवार्य होगा. इसके तहत संबंधित कर्मचारी को HRMIS पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करना होगा. छुट्टी की मंजूरी से जुड़ी प्रक्रिया भी इसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी. विभाग का उद्देश्य अवकाश संबंधी कामकाज को व्यवस्थित करना और आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करना है.

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ऑफलाइन आवेदन पर नहीं होगी कार्रवाई

DPI के संज्ञान में आया है कि ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर अब भी ऑफलाइन माध्यम से छुट्टी के आवेदन लिए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है. इसी स्थिति को देखते हुए संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन आवेदन के आधार पर अवकाश संबंधी प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी. नए निर्देशों के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा. विभाग ने संबंधित अधिकारियों को भी इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

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ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद अवकाश प्रक्रिया भी डिजिटल

स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर चुका है. इसके तहत VSK ऐप के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज की जा रही है. अब अवकाश आवेदन और उसकी स्वीकृति को भी ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. इससे कर्मचारियों की उपस्थिति और छुट्टी से संबंधित रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगे. साथ ही, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संचालित करने में मदद मिलेगी.

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पालन के निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है. इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को अवकाश लेने से पहले HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन के आधार पर छुट्टी संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी. ऐसे में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे अवकाश की योजना बनाते समय विभाग की निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करें, ताकि आवेदन और स्वीकृति में किसी तरह की परेशानी न हो.

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Author: Vindhya Times

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